राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक – चतुर्थ समयमान वेतनमान
No: एफ 8-1/2023/नियम/चार Dated: Aug, 14 2023
राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक – चतुर्थ समयमान वेतनमान
संदर्भ :- 1. म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/ नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008
2. म. प्र. शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014
संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को पुनः विस्तारित करते हुये, चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है :-
1. राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें "अ" "ब" "स" एवं
"द" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी ।
2. शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।
3. उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित है।
4. राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।
5. यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट- 1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा।
6. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/ नियम / चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014 / नियम / चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रियां पूर्ववत यथा स्थिति लागू रहेंगी ।