No: 7881 Dated: Nov, 24 2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि निकासी एवम व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के सम्बंध में

प्रसंग:- वित्त विभागीय दिशा-निर्देश 2870 दिनांक 19.04.2021 

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र के क्रम में सूचित करना है कि वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 के आलोक में विभिन्न विभागों के आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी माँग संख्या अन्तर्गत विभिन्न विपत्र कोड में विभिन्न विषय शीर्थों में आवश्यक राशि की नियमानुसार निकासी हेतु संबंधित बजट प्रावधान का 65 प्रतिशत तक की राशि की उपलब्धता हेतु बंधेज को वर्तमान में शिथिल किया जाता है।

इस संबंध में ज्ञातव्य हो कि जिन माँग संख्या के अन्तर्गत संबंधित विपत्र कोड अन्तर्गत संबंधित विषय शीर्षों में वित्त विभागीय उक्त दिशा-निदेश द्वारा 65 प्रतिशत से अधिक का शिथिलीकरण दिया गया है या वैसे मामलों में, जिसमें वित्त विभाग के विशेष आदेश से 65 प्रतिशत से अधिक का शिथिलीकरण पूर्व में दिया गया हो, उन मामलों में प्रदत्त शिथिलीकरण के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है।

 

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