भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के अंतर्गत प्रकरणों का मानकीकरण एवं संचालन कें संबंध में
No: एफ 15-01/2020/1-10 Dated: Sep, 27 2021
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के अंतर्गत प्रकरणों का मानकीकरण एवं संचालन कें संबंध में
संदर्भ: भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का परिपत्र क्रमांक 428/07/2021-ए:वी.डी. 4(बी) दिनांक 03/09/2021
भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण, विभाग) के परिपत्र क्रमांक 428/07/2021-ए.वी.डी. 4(बी) दिनांक 03/09/2021 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए के अंतर्गत प्रकरणों में मानकीकरण एवं संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गए है। इस जारी SOPS का अवलोकन करें इन निर्देशों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए है।
2. उपरोक्त निर्देशों के संलग्न Annexere-1 के तहत आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु सक्षम पुलिस अधिकारियों को अधिकृत करने वाली सूची है। संलग्न Annexere-ll के अनुसार धारा 17ए के अंतर्गत चेकलिस्ट अनुसार प्रकरण संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
3. उपरोक्त निर्देशों की कंडिका 5.3 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए के तहत प्राप्त प्रकरण को ग्राहय करने हेतु संबंधित विभाग के अवर सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी को अधिकृत कर नामांकित किया जाना है। उक्त संबंध में अधिकृत अवर सचिव का नाम, पद नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर, सहित जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को संलग्न प्रारूप में एक सप्ताह के भीतर भेजे जाए।
4. उक्तानुसार नामांकित अधिकारी जांच/अन्वेषण एजेंसी से प्राप्त प्रकरण में उल्लेखित प्रावधानों एवं SOP के अनुसार चेकलिस्ट के अनुसार स्क्रूटनी करेगा तथा प्रकरण प्राप्ति की सूचना संदर्भित पत्र में निर्देशों में उल्लेखित संबंधित जांच/अन्वेषण एजेंसी को देगा।
5. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।