No: एफ 9-3/2019/नियम/चार Dated: Sep, 21 2022

Regarding sanctioning dearness relief on pension to the pensioners of Madhya Pradesh state

मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मई, 2022 (भुगतान माह जून 2022) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 22% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है। 

2. राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 अगस्त, 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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