विभिन्न आयोगों/बोर्ड के माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन के संबंध मे
No: 10213 Dated: Jul, 01 2024
विभिन्न आयोगों/बोर्ड के माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन के संबंध मे
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 14435 दिनांक 28.07.2023 द्वारा राज्य सरकार में कार्यरत आयोगों यथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यों का वेतन बिहार लोक सेवा आयोग के क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान किया गया है।
2. उक्त संकल्प की कंडिका-4 (ख) में उल्लिखित है कि :-
"किसी अन्य आयोग/बोर्ड से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस आयोग / बोर्ड के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सदस्यगण के लिए समरूप व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्णय राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया जायेगा।"
साथ ही, उक्त संकल्प की कंडिका-4 (ग) में निम्नलिखित प्रावधान है :-
"उक्त निर्णय के फलस्वरूप उक्त आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष / सदस्यगण के वेतन के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रावधान इस हद तक अवक्रमित समझा जायेगा।"
3. बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पत्रांक 3530 दिनांक 22.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 14435 दिनांक 28.07.2023 के आलोक में क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान वेतन प्रदान किया जाय ।
4. अतः बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का वेतन क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14435 दिनांक 28.07.2023 की कंडिका-4 (ड) के आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यगण में से जो राज्य सरकार के किसी पद पर अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी स्वायत संस्थान के किसी पद पर कार्यरत हो अथवा अन्य स्त्रोतों से वेतन प्राप्त कर रहे हों, ऐसी स्थिति में उन्हें यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी कि वे अपना वेतन संबंधित संस्थान से प्राप्त करेंगे अथवा अपने पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे।
6. विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य हिन्दू न्यास अधिनियम के संगत प्रावधानों को यथा संशोधित कर लिया जायेगा।