शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को देय अव्यवसायिक भत्ता का पुनरीक्षण विषयक
No: F 4-1/2025 Dated: Apr, 03 2025
शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को देय अव्यवसायिक भत्ता का पुनरीक्षण विषयक
संदर्भ - म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2012
राज्य शासन द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंध के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान के अनुक्रम में पात्र चिकित्सकों को वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 25 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत है ।
2. राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान के मेट्रिक्स लेविल में निर्धारित मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाये ।
3. चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत करने संबंधी अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावशील रहेंगी।
4. यह आदेश, दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगा।