अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में
No: F-07-37/2021 Dated: Sep, 02 2021
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 दवारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भरती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 किया गया है, जो कि दिनांक 08 मार्च,2019 से प्रभावशील है।
2 - उक्त संशोधन अधिनियम, 2019 में प्रावधानित अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने को चुनौती दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिकाएं दायर की गई हैं।
3 - माननीय उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग के उक्त आरक्षण के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में महाधिवक्ता के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2021 को विधिक अभिमत दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। उनके द्वारा इस विधिक अभिमत की कंडिका-5 में उल्लेखित प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त परीक्षाओं/भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने का स्पष्ट अभिमत दिया है।
4 - समस्त विभागों से अपेक्षा है कि वह महाधिवक्ता के उक्त विधिक अभिमत के अनुरूप परीक्षाओं/भर्तियों की कार्यवाही करने का कष्ट करें।