राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की शिकायतों के निराकरण बाबत
No: 684/R-586/2022 Dated: Jul, 19 2022
राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की शिकायतों के निराकरण बाबत
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण मुस्तैदी से होता है। इसके लिए संबंधित अनुभाग, शिकायत निवारण कक्ष तथा व्हाट्सप्प नम्बर 8827409410 तैनात है, इसके बावजूद प्रायः यह देखा गया है कि साधारण समस्याओं के लिए भी कुछ कोषालयों में कुछ विभागों के अभिदाता आदतन बिना उचित माध्यम अपनाए व बिना धैर्य रखे सीधे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय को नाम से शिकायत कर रहे है।
2. अभिदाताओं की शिकायतों के निराकरण की अवधि निम्नानुसार प्रत्येक स्तर पर 30 कार्य दिवस है:-:
1. संबधित शाखा के अधिकारी
2. व्हाट्सप्प नम्बर +91-8827409410
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (निधि)
4. प्रधान महालेखाकार
5. शिकायत निराकरण कक्ष में स्वयं प्रस्तुत शिकायत लिखवाना।
3. अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण 30 दिवस की अवधि में नहीं होता है उस स्थिति में अभिदाता अगले स्तर के अधिकारी से शिकायत कर सकता है। यदि प्रधान महालेखाकार कार्यालय का कोई भी अधिकारी अभिदाता की शिकायत नहीं सुनता है, या उसका निराकरण नहीं करता है, तब अभिदाता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली को शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है।
अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करें कि सभी सामान्य भविष्य अभिदाताओं द्वारा भविष्य में शिकायतों को उचित माध्यम से ऊपर दिये गये पदकमानुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय को ही प्रेषित की जायें।