No: 5247 Dated: Jun, 03 2020

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

 प्रेषक,

                  आमिर सुबहानी

      अपर मुख्य सचिव। 

सेवा में, 

      सभी जिला पदाधिकारी।

विषय  :-      समाहरणालय/ अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं/अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में। 

महाशय.

         निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0 666 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा जिलों में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ताओं एवं अनुमंडल कार्यालयों में पदस्थापित अपर अनुमंडल पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने तथा जिलों में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने संबंधी निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। 

2. जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं एवं परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ताओं को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने में हा रही कठिनाई के मद्देजन कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक वरीय उप समाहर्ताओं एवं परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ताओं को अलग-अलग वाहन उपलब्ध कराना है अथवा नहीं, इस संबंध में दिशा निर्देश देने हेतु उनके द्वारा अपेक्षा की गयी है। 

3. विभागीय पत्र सं0-666 दिनांक 14.01.2020 की कडिका 3 में निम्नांकित प्रकियानुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने के निमित्त निर्देश दिये गये हैं-

:(i) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को किसी ऐसे कार्यालय/प्रशाखा का प्रभार मिले जिसमें पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करेंगे। 

(ii) समाहरणालय/ अनुमंडल कार्यालय में पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो. तो वरीय उप समाहर्ता/अपर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध वाहन आबंटित किया जायेगा। 

(iii) जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से भाड़ा मद में आबंटन प्राप्त करेंगे। 

(iv) भाड़े पर वाहन लेने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार की जाएगी। 

(v) भाड़े पर ली जानेवाली वाहन मद के व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन में जिला कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय के लिए वाहन भाड़ा मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा। 

4. अतः जिला पदाधिकारियों के अनुरोध के आलोक में जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं को भाड़ा पर वाहन उपलब्ध कराने के निमित्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 666 दिनांक 14.01.2020 की कंडिका 3 (iii) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:

    कंडिका 3 (iii) -कडिका 3 (i) एवं कंडिका 3 (ii) में की गयी व्यवस्था से यदि सभी वरीय उप समाहर्ताओं को वाहन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जिलों में पदस्थापित प्रत्येक 2 (दो) वरीय उप समाहर्ताओं के लिए एक वाहन भाड़े पर उपलब्ध करायी जाएगी। भाड़े पर उपलब्ध कराये गये वाहनों के लिए जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से भाड़ा मद में आबंटन प्राप्त करेंगे। 

5. विभागीय पत्र सं0-666 दिनांक 14.01.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6.अतः अनुरोध है कि कंडिका 3 में किये गये संशोधन के अनुरूप जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 

अपर मुख्य सचिव

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