No: 631 Dated: Jun, 26 2024

वर्ष 2022-23 में रु0 पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अशंदान के सदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अशंदान पर आयकर के प्रावधानो के अधीन उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान अनुमान्य किये जाने एवं वितीय वर्ष 2023-24 मे निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के वापस करने के संबंध में

For the Latest Updates Join Now
Recent Circular