वित्तीय वर्ष 2019-20 के बचे हुए अंतिम अवधि में विपत्र पारित करने के सम्बंध में
No: 394 Dated: Mar, 26 2020
सेवा में
सभी कोषागार पदाधिकारी ।
विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बचे हुए अंतिम अवधि में विपत्र पारित करने के संबंध में।
प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक 885 दिनांक-03.02 2020, 997 दिनांक 06.02.2020, 1670 दिनांक 03.03.2020, 2118 दिनांक-19.03.2020. 388 (4) दिनांक-21.03.2020, 2179 दिनांक- 24.03.2020 एवं 25/प्र०स०को० दिनांक-25.03.2020
महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के क्रम में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में तत्काल केवल निम्नांकित मदों के पूर्व निर्धारित तिथि को प्राप्त विपन कोषागार में पारित किये जा सकेंगे -
1-Arrear Pension Bill
2- Bill for Scholarship and Stipends
3- First Pension Bill
4- Fully Vouched Contigent Bills only related - Payment to Service providers towards Manpower House-keeping, Sanitation services/Health & Cleaning etc.
5-Grant in Aid bill-Salary:
(i) Salary Payment (3104)- Transfor to PL/PD Out from PL/PD
(ii) Other than Salary (3106)-For ULRs/Universities
6-GST Bill
7-Medical Charges Bill
8- Miscellaneous (Retiral benefits) Bill
9. Monthly pension bill
10- NPS Gratuity pension bill
11- Pay bill/Salary bills of all types of employees.
12-Pension bill
13- TAbill
14- Transfer payment. bill-Only for Salary/Pension Payment
15- All Bills of SPDM Hospitals: Related to Law & Order Medical expenditure
कोषागार में अन्य मदों के लंबित विपत्रों के संबंध में आवश्यकतानुसार, आगामी तिथियों में अलग से निदेश जारी किया जायेगा।
तद्नुसार वित्त विभागीय पूर्व में निर्गत उक्त सभी निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे, शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।
यह व्यवस्था 31.09.2020 तक लागू रहेंगे।