No: F 9-1/2024 Dated: Mar, 11 2024

आश्रित संबंधितों के लिए आय की अधिकतम सीमा के संबंध में

विषय:- आश्रित संबंधितों के लिए आय की अधिकतम सीमा के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-25/7/98/पी.डब्ल्यू.सी/चार, भोपाल, दिनांक 01.05.2000 द्वारा मूलभूत नियम 9 (32) के पूरक नियम 8 (ब) के अंकित नोट के अंतर्गत सरकारी सेवक का पूर्णतः आश्रित माने जाने के लिये संबंधित आश्रितों की कुल आय रू.1275/- प्रतिमाह निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा आश्रितों की अधिकतम आय सीमा को पुनरीक्षित करते हुये दिनांक 01.09.2008 से प्रतिमाह रू. 3025/- (तीन हजार पच्चीस मात्र) तथा दिनांक 01.04.2018 से प्रतिमाह रू. 7750/- (सात हजार सात सौ पचास मात्र) करने हेतु निर्णय लिया गया है। यह आय सीमा वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ- 25/7/98/ पी.डब्ल्यू.सी//चार, दिनांक 06.09.1999 में उल्लेखित आश्रितों को उनके समक्ष दर्शायी गयी शर्तों के अध्याधीन ही लागू होगी।

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