No: 1769 Dated: Mar, 06 2020

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
      प्रधान सचिव
       वित्त विभाग
      बिहार सरकार
 
सेवा में,
                          सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव,
                          सभी विभागाध्यक्ष,
                          सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
                          सभी जिला पदाधिकारी,
                          सभी कोषागार पदाधिकारी ।

 

विषय        :-      वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह भार्च, 2020 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के संबंध में।

प्रसंग        :-      वित्त विभागीय पत्रांक 885 दिनांक 03.02.2020 एवं 1870 दिनांक 03.03.2020

महाशय,

                     GEM Portal पर सामग्रियों की अधिप्राप्ति के संबंध में अग्रिम राशि की निकासी हेत. निधि निकासी एवं खर्च से संबंधित वित्त विभागीय पत्रांक 2561 / वि०2) दिनांक 17.04.19018 में वर्णित स्थायीं आदेश के संदर्भ में वित्त विभागीय विशिष्ट आदेश 6801 दिनांक 10.09 2018 निर्गत है, जिसके अनुसार GeM से खरीद के लिए बजट अन्तर्गत आवंटित राशि को SGPA खाता में हस्तांतरित किये जाने के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्निम बिल की निकासी नियमानुसार की जानी होती है।

                   अत: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों में GEM Portal पर आवश्यकतानुसार सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम राशि की निकासी कर नियमानुसार SGPA खाता में हस्तांतरण हेतु वित्त विभागीय उक्त वर्णित पत्र 885 दिनांक 03.02.2020 एवं 1670 दिनांक 03.03.2020 में अंकित बंधेज लागू नहीं होंगे। इसके लिए अलग से वित्त विभाग के स्तर से शिथिलीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

                 . यह आदेश पात्र निर्गत के तिथि से प्रभावी होगा, जो 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेंगे। पत्र संख्या-885 दिनांक 03.02.2020 एवं 1670 दिनांक 03.03.2020 की शेष कडिकाएं यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

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