No: 1670 Dated: Mar, 03 2020

डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार
 
सेवा में,
                      सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव,
                      सभी विभागाध्यक्ष
                      सभी प्रमंडलीय आयुक्त.
                      सभी जिला पदाधिकारी,
                      सभी कोषागार पदाधिकारी
 

विषय     :-     वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह मार्च, 2020 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के संबंध में।

प्रसंग     :-      वित्त विभागीय पत्रांक 885 दिनांक 03.02.2020|

महाशय.

                        ऐसा देखा जा रहा है कि बिना किसी ठोस आधार के. अनावश्यक रुप से शिथिलीकरण हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जा रही है, जिस कारण वित्त विभाग में अनावश्यक भार हो रहा है। आप अवगत हैं कि वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये जाने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता रहा है। पी०एल० खाते में संधारित राशि के संबंध में दिनांक 02.03.20:20 की समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों के पी०एल० खाते में बड़ी राशि पड़ी हुई है, जो वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। पी०एल० खातों में अधिक राशि हस्तांतरित होने से सरकार के Borrowing Limit घट जाती है। उल्लेखनीय है कि यदि विभागों के पी०एल० खाते का शेष में दिनांक 25.03.2020 को अप्रत्याशित वृद्धि प्रदर्शित होगी तो राशि को संगत शीर्ष में वापस करने हेतु अलग से वित्त विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किया जा सकता है।

2. वित्त विभागीय निर्देश 885 दिनांक 03.02.20.20 की कंडिका-) को इस शर्त के साथ शिथिल किया जाता है कि सभी स्कीमों में ए०सी० विपत्र एवं सहायक अनुदान मद से संबंधित विपत्र की निकासी कर संबंधित पी०एल०/ पी0डी0 खाते में उतनी ही राशि का हस्तांतरण किया जाय, जितनी राशि का व्यय दिनांक 25.03.2020 तक व्यय होना सुनिश्चित हो। इस हेतु 11.00 करोड़ का बंधेज इस निमित शिथिल किया जाता है।

3. जिन मामलों में PFMS या अन्य व्यवस्था के तहत् लाभार्थियों को DBT Payment किया जाना है, उस मामले में लाभार्थी के सूची के साथ Fully Vouched विपत्र पर राशि की निकासी किया जाय।

4. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पी० एल०/पी०डी० खाते से कोई राशि बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाय।

5. वित्त विभागीय पत्रांक 10065 दिनांक 17.12.2019 में वर्णित बाजट उपबंध के विरुद्ध निकासी की अधिसीमा बच्चेज को शिथिल किया जाता है।

6.  यह आदेश पत्र निर्गत के तिथि से प्रभावी होगा, जो 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेंगे। पत्र संख्या-885 दिनांक 03.02.2020 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन
(डॉ० एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

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