No: 2179 Dated: Mar, 24 2020

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
    प्रधान सचिव
    वित्त विभाग
   बिहार सरकार

 

सेवा में,

                     सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
                     सभी विभागाध्यक्ष,
                     सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
                     सभी जिला पदाधिकारी,
                     सभी कोषागार पदाधिकारी
 

विषय   :-      वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह मार्च, 2020 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंग    :-      वित्त विभागीय पत्रांक 885 दिनांक-03.02.2020,  997 दिनांक 06.02.20201670 दिनांक 03.03.2020, 2118 दिनांक-19.03.2020. 388(ब) दिनांक-21.03.2020 |

महाशय,

                   आप अवगत हैं कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत आकस्मिक व्यय (Contingency Expenditure) से संबंधित विपत्रों को कोषागारों में जमा (Submit) करने की तिथि को बढ़ाकर 23 मार्च, 2020 तक निधारित की  गयी थी. इसके पश्चात् इस मद के कोषागार में प्रस्तुत विपत्र स्वीकार नहीं होंगे तथा इसपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कोषागारों में विपत्र के प्रथम बार प्रस्तुत करने की तिथि को ही संबंधित विपत्र प्रस्तुत करने की तिथि माना जायेगा ।

                    वर्तमान में COVID-19 संक्रमण के परिपेक्ष्य में COVID-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग में आपातकालीन अधिप्राप्ति संबंधित आवश्यक विपत्र कोषागारों में प्रस्तुत होने की संभावना है। विचरोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं कि:COVID-19 संक्रमण से संबंधित सभी मदों एवं सभी प्रकार के विपत्र का कोषागारों में प्रस्तुत करने हेतु वित्त विभागीय निदेश पत्रांक 885 दिनांक-03.02 2020, 997 दिनांक-06.02.2020, 1670 दिनांक-03.03.2020, 2118 दिनांक-19.03.2020, 388(ब) दिनांक-21.03.2020 में निर्धारित किसी प्रकार के बंधेज लागू नहीं होंगे। अर्थात् COVID-19 संक्रमण के रोकथाम से संबंधित सभी विपत्र दिनांक-25.03.2020 के बाद भी कोषागार में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

तदनुसार वित्त विभागीय पूर्व में निर्गत उक्त सभी निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे, शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे। यह व्यवस्था 31.03.2020 तक लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन    

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव |  

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