No: एफ 7-11/2019/आ.प्र./एक Dated: Jun, 29 2021

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्‍ल्‍यू.एस.) के अभ्‍यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

सेवा का उद्देश्य :- इस सेवा का उद्दयेश्य मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), 

जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर,1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

 

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