CFMS प्रणाली में विपत्र पारित करने हेतु First in First Out (FIFO) प्रक्रिया लागू करने एवं Payee Create करने के संबंध में
No: 7608 Dated: Sep, 17 2019
विषय :- CFMS प्रणाली में विपत्र पारित करने हेतु First in First Out (FIFO) प्रक्रिया लागू करने एवं Payee Create करने के संबंध में ।
प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक-3392 दिनांक-01.04.2019,
महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्रांक-3392 दिनांक-01.04.2019 द्वारा दिनांक-01.04.2019 से CFMS के क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधी निदेश निर्गत किया गया है । इसी पत्र की कंडिका-2(v) में अंकित किया गया है कि कोषागार पदाधिकारी द्वारा First in First Out (FIFO) के अनुपालन में क्रमानुसार विपत्र पारित किया जायेगा ।
2. उपर्युक्त पत्र में दिए गये निदेश के आलोक में दिनांक-18.09.2019 से कोषागारों में विपत्र पारित करने हेतु FIFO लागू किया जा रहा है । इसके लागू होने के उपरांत कोषागारों में Online प्राप्त विपत्रों को क्रमानुसार पारित किया जायेगा । इस FIFO प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, आम चुनाव तथा न्यायालय के आदेश से उपस्थापित विपत्रों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में FIFO क्रम को भंग नहीं किया जायेगा । वेतनादि एवं इससे संबंधित विपत्र अपने क्रम में FIFO पर लागू होगें । किसी भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोषागार में जाकर अपने से संबंधित विपत्रों को पारित करने की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी । इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई की स्थिति में अपने से संबंधित कोषागार से संबंद्ध TCS Resource Person से संपर्क किया जा सकता है । यदि कोई उपर उल्लेखित अतिआवश्यक विपत्र इस FIFO क्रम में फँस जाये तो संबंधित कार्यालय के E-billing Approver द्वारा FIFO क्रम को तोड़ने हेतु स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए CFMS System से संबंधित कोषागार पदाधिकारी को Request Raise किया जायेगा । तत्पश्चात् कोषागार पदाधिकारी द्वारा सभी कारणों की विवेचना करते हुए उक्त विपत्र के FIFO क्रम को भंग करते हुए पारित किया जायेगा ।
3. CEMS समीक्षा क्रम में यह तथ्य दृष्टिगोचर हुआ है कि विभाग कार्यालय द्वारा CFMS में Payee Create करते समय अशुद्ध/अपूर्ण डाटा की प्रविष्टि की जाती है, जिससे Payee का भुगतान लंबित रहता है एवं गलत Payee Create हो जाने के कारण Payee ID को Cancel करने का अनुरोध विभिन्न Agency द्वारा TCS/वित्त विभाग से किया जाता है ।
अतएव Payee Create करते समय आश्वस्त हो लिया जाय कि Payee से संबंधित सभी डाटा की प्रविष्टि शुद्ध रूप से CFMS में की गयी है । वर्तमान में एक PAN No. पर एक ही Payee Create करने की व्यवस्था CFMS में है । दिनांक-01.10.2019 से एक PAN No. पर अलग-अलग स्वरूप के Payee Create करने की व्यवस्था की जायेगी | CFMS में सृजित पुराने Payee का Modification या Deletion नहीं किया जा सकता है । एक PAN No. पर अनेक प्रकार के Payee Create करने की आवश्यकता वाले मामले में दिनांक-01.10.2019 तक प्रतीक्षा करें ।
इस पत्र से सभी कर्मी एवं सभी संवेदकों को भी अवगत कराया जाय ।
आशा है कि इस पूर्ण रूप से Online व्यवस्था में Treasury कार्यालय से संपर्क करने की अब आवश्यकता नहीं होगी ।