राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सरलीकरण हेतु गठित कमेटी की सिफारिशों को लागू करने बाबत्
No: 958/912/2020/एक-6 Dated: Mar, 25 2022
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सरलीकरण हेतु गठित कमेटी की सिफारिशों को लागू करने बाबत्
संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) से संबंधित कतिपय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के PRAN (परमानेन्ट रिटायरमेंट अकाउन्ट नम्बर) में वर्ष 2004 से 2012 तक की अवधि के राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अंशदान कटौत्रा या तो जमा नहीं हुए हैं या अद्यतन (अपडेट) नहीं हुए हैं । भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2004 से 2012 तक के मिसिंग क्रेडिट को तत्काल संबंधित अधिकारी के प्रान खाते में जमा किया जाना हैं ।
2/ म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 9-9/2013/नियम/चार, दिनांक 23 नवम्बर, 2013 द्वारा कोषालयीन व्यवस्था एवं प्रतिनियक्ति में पदस्थापना के अंतर्गत मिसिंग कटौत्रों को प्रान में जमा करने की प्रक्रिया जारी की गई हैं (दो परिपत्रों की प्रतियाँ संलग्न)
3/ अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार आपके विभाग/कार्यालय में पदस्थ संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनके वर्ष 2004 से 2012 तक की अवधि के अंशदान प्रान में जमा नहीं हुए अथवा अद्यतन (अपडेट) नहीं हुए हैं, उन्हें अवगत कराए कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में जानकारियाँ संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, 26, किसान भवन, मण्डी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल को प्रेषित की जाये, ताकि इन अधिकारियों के मिसिंग क्रेडिट का निराकरण किया जा सकें । इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने पर संचालक पेंशन की ई-मेल dirpension@mp.gov.in एवं दूरभाष कमांक 0755-2672032 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं ।