No: 948 Dated: Apr, 27 2022

प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना का क्रियान्वयन बाबत

 

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नवीन योजना कौशल्या मातृत्व योजना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया है। योजना दिशा निर्देशानुसार पात्र हितग्राही महिलाओं को बैंक खाते के माध्यम से सहायता राशि प्रदान किया जाना है। अत: DBT के माध्यम से सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को पेमेंट गेटवे बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कौशल्या मातृत्व योजना के निर्देशानुसार क्रियान्वयन एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यवाही बाबत् संचा. पत्र क्र. 12494 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से आपको लेख किया जा चुका है।

माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा आगामी 04 मई 2022 से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का बारी-बारी से संभागवार दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः आपको को निर्देशित किया जाता है कि कौशल्या मातृत्व योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को चिन्हाकित कर उनके प्रकरण तैयार कर लेवे तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पेमेंट गेटवे बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। योजना का प्रचार-प्रसार प्रत्येक स्तर पर वृहत रूप से किया जावे। सभी संभावित पात्र हितग्राहियों का चिन्हाकन, चयन कर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक हितग्राही को योजनान्तर्गत देय लाभ की जानकारी प्रदायित कर दी गई हो। प्रत्येक स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

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