No: एफ 19-47/2021/1/4 Dated: Aug, 02 2021

शासकीय भवनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) से कराए जाने के संबंध में

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों एवं उनके प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा निर्माण किए जाने वाले नए भवनों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि :

(अ) समस्त विभागों एवं उनके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/संस्था/निगम/मंडल/एजेंसियों द्वारा रूपए 1.00 करोड़ से अधिक लागत के समस्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) के माध्यम से ही कराए जाएंगे। 

(ब) यदि किसी विभाग अथवा उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था के पास स्वयं का पर्याप्त तकनीकी अमला हो तो वह उससे अपने विभाग के निर्माण कार्य किसी भी सीमा तक करा सकते हैं। 

(स) यदि कोई विभाग अथवा उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था, विशेष परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) के स्थान पर अन्य किसी निर्माण एजेन्सी को रूपए 1.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण का कार्य आवंटित करना चाहते हैं तो संबंधित प्रशासकीय विभाग, लोक निर्माण विभाग के अभिमत सहित मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरांत अग्रिम कार्यवाही कर सकेंगे। 

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

 

Recent Circular