अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक -13.10.2023 में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में
No: 636 Dated: Jan, 10 2024
अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक -13.10.2023 में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में
प्रस्तावना :- राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 (अधिसूचना संख्या - 19300 दिनांक 13.10.2023 ) के नियम - 6 (x) में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 19300 दिनांक - 13.10.2023 के माध्यम से राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 प्रवृत्त की गयी है। इस नियमावली की कंडिका-6 (x) में यह प्रावधान किया गया है कि - संदर्भित नियमावली की कंडिका- 6 (viii) के अनुसार संवर्गीय प्रोन्नति के पदानुक्रम में उच्चतर पद का प्रभार देने की इस प्रक्रिया को Level Jumping नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था एकबारगी उपाय (One time measure ) के रूप में केवल कार्यरत कर्मचारियों / पदाधिकारियों के लिए लागू की जाएगी।
2. उपर्युक्त नियमावली दिनांक 13.10.2023 को प्रवृत्त की गयी है तथा इसके प्रावधानानुसार नियमावली की कंडिका- 6 (x) के अनुसार नियमावली की कंडिका-6(viii) की सुविधा दिनांक - 12.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, किन्तु सम्प्रति कतिपय विभागों एवं सेवा / संवर्गों में उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।
3. अतएव उपर्युक्त के आलोक में कार्य हित में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 ( अधिसूचना संख्या - 19300 दिनांक 13.10.2023) में कार्यहित में इस नियमावली की कंडिका- 6 (viii) के प्रावधान को अगले 02 माह के लिए विस्तारित किया जाता है। इस प्रकार संदर्भित नियमावली की कंडिका - 6 (x) में निर्धारित समय-सीमा को दिनांक- 12.02.2024 तक विस्तारित किया जाता है।
4. उपर्युक्त नियमावली में अवधि विस्तारण के पश्चात संदर्भित नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे एवं इसके अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।