बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम,2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि के व्यय के सम्बंध में
No: 15 Dated: Mar, 20 2020
बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेषक,
पंकज कुमार सिन्हा.
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।
सेवा में,
प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।
विषय :- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2020 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 19.03.2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 4, 2020) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-01/2020/लेजः 1971 एवं 1972 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 20.03.2020 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-215 दिनांक-20.03.2020 से प्रकाशित किया गया है।
2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-215 दिनांक-20.03.2020 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले० एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में प्रावधानित राशि का व्यय 01 अप्नील 2020 से 31 मार्च, 2021 तक नियमानुसार किया जा सकता है। राशि के व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम की अनुसूची के कॉलम-6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।
विश्वासभाजन,
( पंकज कुमार सिन्हा )
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी