No: 150 Dated: Jan, 04 2024

अनुरक्षण एवम मरम्मत मद में उपबंधित राशि के व्यय के सम्बंध में

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक - 10494 दिनांक - 27.11.2023

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि के व्यय से संबंधित निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में कई विभागों द्वारा कतिपय कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए उक्त मद की राशि को पी०एल० खाता में संधारित करने तथा पी०एल० खाता के माध्यम से भुगतान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है ।

राज्य सरकार के अंतर्गत संसाधनों के संधारण हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की व्यवस्था है। इस क्रम में वित्तीय वर्षवार उपबंधित राशि के परिपेक्ष्य में नियमानुसार व्यय किये जाने के पश्चात शेष राशि प्रत्यर्पण किये जाने का प्रावधान है ।

अतएव अनुरोध है कि अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित राशि का संधारण एवं भुगतान के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय:-

i. पी०एल० खाता से भुगतान की अनिर्वायता से संबंधित मामलों में अद्यतन सृजित दायित्व के बराबर ही राशि पी०एल० खाता में हस्तांतरित करते हुए भुगतान की कार्रवाई की जाय। 

ii. किसी भी रूप में राशि पी०एल० खाता में पार्क नहीं किया जायेगा, अर्थात पी०एल० खाता में उतनी ही राशि का हस्तांतरण किया जाय, जितना तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक हो। 

iii. यदि पी०एल० खाते में पूर्व से राशि संधारित हो तो राशि के पूर्ण व्यय के उपरांत ही वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधानित राशि से पी०एल० खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाय।

iv. 31 मार्च को पी०एल० खाते के शेष राशि को सरकार के समेकित निधि में वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

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