No: एफ 10-2/2021/1-15/क.क. Dated: May, 12 2023

मध्‍यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्‍थानांतरण से छूट देने के संबंध में

संदर्भ - इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ-10-2/2021/1-15/क.क., दिनांक 26/07/2021 

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2022/एक/9, दिनांक 16 सितम्बर 2022 द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2021-22 जारी की गई थी। उक्त स्थानान्तरण नीति की कंडिका 33 निम्नानुसार है:- 

" राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा - अध्यक्ष/सचिव/ कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरान्त स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् चार वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी चार वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क., दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी. इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण संगठन) को दिनांक 30 अप्रैल, की स्थिति में सौंप दी गई हों उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानान्तरण का लाभ दिया जाना चाहिए 

3.मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रदेश/ संभाग/ जिला/ तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के पदाधिकारियों का निर्वाचन / मनोनयन नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश की एकजाई रूप से अद्यतन जानकारी निश्चित समयावधि दिनांक 15 मई 2023 के पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें । यह सूची निश्चित समयावधि में ही स्वीकार की जाएगी । इसके बाद प्राप्त सूची पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

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