वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्यध भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में
No: 1091 Dated: Oct, 26 2023
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्यध भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में
वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 746 (पं0)/वि०, दिनांक 24.07.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% ( सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।
( 2 ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प- एफ संख्या-5 (3)- बी (पी.डी.) / 2023 दिनांक 04.10 2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।
( 3 ) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।
(4) पटना उच्च न्यायालय / बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।