No: 3 Dated: Oct, 16 2019

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक.

गुफरान अहमद 

सरकार के उप सचिव

सेवा में

सभी विभाग 

सभी विभागाध्यक्ष 

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त 

सभी जिला पदाधिकारी

विषय- अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के संबंध में । 

महाशय,

          उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-9794 दिनांक-22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसोमन) विनियमावली. 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम-11 एवं विनियम-12 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्रतिस्थापन द्वारा राज्य सेवा संवर्ग के लेवेल-9 एवं इससे उच्चतर लेनेल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि-

    (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या-2009 दिनांक-13.09.2006 की कंडिका...1 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था कि “निष्कर्षत: ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहद दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई के क्रम में अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व और इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है और उसके परामर्श पर विचार किया जाना है। 

   (ii) इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-806 दिनांक-16.01.2018 की कंडिका-6 में उक्त वर्णित प्रावधान का उल्लेख करते हुए कडिका--7(iv) द्वारा निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है

    'बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है, के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहद दंड अधिरोपित करने के क्रम अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व तथा इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करते हुए प्राप्त परामर्श पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाना है। 

3. उपर्युक्त कंडिका-1 में वर्णित बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-11 एवं 12 में हुए संशोधन के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित स्पष्टीकरण अब नियमसम्मत नहीं रह गये हैं। 4. अतः वर्णित स्थिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या-2609 दिनांक-13.09.2006 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-806 दिनांक-16.01.2018 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कंडिका-2 में वर्णित स्पष्टीकरणों को विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद) 

सरकार के उप सचिव ।

 

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