No: सी 03-12/2013/1/3 Dated: Jun, 19 2023

शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्‍यु होने पर अनुकम्‍पा नियुक्ति बाबत

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 27 मार्च, 2023 

मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2021 के नियम 12. "रोजगार में समान अवसर " के उप नियम (1) के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को भी अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान करते हुए राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना है वहां पुरुष/महिला/उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) का उपयोग किए जाने के निर्देश दिनांक 24 फरवरी 2023 को जारी किए गए हैं। 

2. शासकीय सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा किए गए प्रावधान के क्रम में यह और स्पष्ट किया जाता है कि आश्रित सदस्यों (विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता/अविवाहित पुत्री अथवा बहन/उभयलिंगी संतान अथवा उभयलिंगी भाई/बहन) में कोई भेद नहीं किया जावे।

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