No: 3ए-3-भत्ता-01/2017(खंड) Dated: Apr, 08 2020

बिहार सरकार,

वित्त विभाग

संकल्प

विषय : कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में हुये लॉकडाउन की स्थिति में संविदा कर्मियों तथा वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति एवं मानदेय/मजदूरी भुगतान के संबंध में।

          वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में दिनांक 25.03.2020 से लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। बिहार राज्य भी इस गंभीर बीमारी से प्रभावित है एवं इस लॉकडाउन से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश संख्या-106 दिनांक 17.04.2020 प्रासंगिक है।

2. राज्य सरकार के समक्ष संविदा कर्मियों तथा वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति संबंधित विचाराधीन विषय पर निर्णय लिया गया।

3. इस संबंध में निर्णय लिया गया कि माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 के लॉकडाउन अवधि में संविदा कर्मी एवं बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति उनके संविदा में निर्धारित अवधि के अधीन पूर्ण मानी जायेगी। तद्नुसार संबंधित संविदा कर्मी एवं वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मी की उपस्थिति की बाध्यता को शिथिल करते हुए उन्हें पूर्व की भाँति मानदेय/मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। मई, 2020 एवं उसके आगे के माहों के लिए वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, इस संबंध में, अवधि विस्तार कर सकेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

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