अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों के संबंध में
No: एफ 13-4/2011/आ.प्र./1-3 Dated: Jun, 03 2020
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
जिला रायपुर
क्र. एफ 13-4/2011/आ.प्र./1-3 | नवा रायपुर दिनांक 03/06/2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.
विषय: अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति-मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार विरूद्ध मिलिन्द तथा अन्य में पारित निर्णय का क्रियान्वयन करने के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 1.10.2011 को यथावत् रखने बाबत् ।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.1.2016.
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मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क. 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2000 का क्रियान्वयन करने हेतु भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्र. 36011/2/2010 (आरक्षण), दिनांक 10.8.2010 एवं म.प्र. राज्य द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 7-21/2011/आ. प्र./एक, दिनांक 7.3.2011 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही इस राज्य में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1.10.2011 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे व्यक्तियों जिन्हें महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जारी संविधान (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उनकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्त पद पर हुई है तथा नियुक्ति दिनांक 28.11.2000 के पूर्व अंतिम हो चुकी है, वह प्रभावित नहीं होगी, किन्तु उन्हें दिनांक 28.11.2000 के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ………..
(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग