सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) स्वीकृत करने बाबत्
No: 797/1326530/2023/1/3 Dated: Jul, 05 2023
सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) स्वीकृत करने बाबत्
संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2341-3006-1- (III) / 64 दिनांक 11 दिसम्बर 1964.
विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।