बिहार पेंशन नियमावली,1950 के नियम-43(ख) एवं 139(ग) में संशोधन के सम्बंध में
No: 27 Dated: May, 14 2020
शुद्धि पत्र
संख्या- वि०(27) पे०को0-49/2019
बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) एवं 139(ग) के हिन्दी एवं अंगेजी पाट में आंशिक भिन्नता से उत्पन्न विसंगति के निराकरणार्ध हिन्दी पाठ में निम्नवत संशोधन किया जाता है:
1. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) में अंकित शब्दावली "यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है" को कृपया "यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है" पढ़ा जाय ।
2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139(ग) में अंकित शब्दावली "घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है' को कृपया "घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है अथवा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है" पढ़ा जाय ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
राहुल सिंह
सचिव (व्यय)|