No: एफ-02/04/2020 Dated: May, 28 2020

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग 

मंत्रालय

क्रमांक एफ-02/04/2020/ई/चार,  भोपाल,दिनांक28/05/2020

आदेश

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप 93 उप कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या 5 या उससे कम रह गयी है । IFMIS के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा शतप्रतिशत कोषालय में ऑनलाईन देयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा ई- स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू होने से राशि रूपए 100/- से अधिक के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प का प्रदाय कोषालय से बंद किए जा चुके हैं।

2. .. कोषालयीन कम्प्यूटीकृत परियोजना के अंतर्गत समस्त कोषालय संव्यवहार जैसे देयक बनाना,कोषालय में प्रस्तुति,कोषालय से स्वीकृति एवं भुगतान ऑनलाईन हो गए हैं, अत: भौतिक देयक/चेक के लिए अब DDO को कोषालय में आने की आवश्यकता समाप्त हो गयी हैं।

3. उप कोषालयो के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पायलट आधार पर निम्नानुसार 10 उप कोषालयों को समाप्त किया जाता है :

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