एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का युक्तियुक्तकरण
No: एफ-02/04/2020 Dated: May, 28 2020
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
क्रमांक एफ-02/04/2020/ई/चार, | भोपाल,दिनांक28/05/2020 |
आदेश
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप 93 उप कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या 5 या उससे कम रह गयी है । IFMIS के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा शतप्रतिशत कोषालय में ऑनलाईन देयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा ई- स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू होने से राशि रूपए 100/- से अधिक के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प का प्रदाय कोषालय से बंद किए जा चुके हैं।
2. .. कोषालयीन कम्प्यूटीकृत परियोजना के अंतर्गत समस्त कोषालय संव्यवहार जैसे देयक बनाना,कोषालय में प्रस्तुति,कोषालय से स्वीकृति एवं भुगतान ऑनलाईन हो गए हैं, अत: भौतिक देयक/चेक के लिए अब DDO को कोषालय में आने की आवश्यकता समाप्त हो गयी हैं।
3. उप कोषालयो के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पायलट आधार पर निम्नानुसार 10 उप कोषालयों को समाप्त किया जाता है :