वर्ष 2019-2020 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी, 2020 के बाद क्रय पर प्रतिबंध
No: 1772/वित्त/ब-4/2020 Dated: Feb, 12 2020
वित्त निर्देश 04/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर
क्रमांक 1772/वित्त/ब-4/2020 | नवा रायपर अटल नगर, दिनांक 12-02-2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़
विषय : वर्ष 2019-2020 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी, 2020 के बाद क्रय पर प्रतिबंध
संदर्भ : वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 320/बी-1/चार/2002, दिनांक 26 फरवरी,2002 (वित्त निर्देश 2002/9)
---0---
संदर्भित परिपत्र के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके पश्चात भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रकिया शासन के हित में नहीं है। अतः शासकीय क्रय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-
(अ) वर्ष 2019-2020 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी, 2020 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा:-
1. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री।
2. निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री।
3. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय ।
4. पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन।
5. आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय
6. पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय
7. लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपये 5,000 तक के
8. रूपये 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक
9. (अ) दिनांक 28 फरवरी, 2020 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय ।
(ब) इस आदेश के फलस्वरूप दिनांक 28 फरवरी, 2020 से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग-1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियाँ अधिक्रमित रहेंगी।
(स) उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
(द) उपरोक्त प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिववालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।
(शारदा वर्मा)
संचालक, बजट