No: 540/आर 1703/11/ब-1/चार Dated: Jun, 02 2022

लोक वित्त से वित्त पोषित (Public Funded) कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया - 02/06/2022

संदर्भ:-1. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 347/आर. 1703/चार/ब-1/2012, दिनांक 31/03/2017

2. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 255/आर.1703/चार/ब-1/2012 दिनांक 16 जून 2020. 

3. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 638/आर. 1703/चार/ब-1/2012. दिनांक 20/07/2021.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के लिए प्राप्त करने के संबंध में प्रकिया का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए संसाधनों की उपलब्धता की अनुशंसायें की गई हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसी समस्त योजनाएं जो पूर्व में संदर्भित परिपत्र कंमाक-1 के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत हैं, जिनको बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो एवं/या जिनकी शून्य बजट प्रावधान न हो, वे समस्त योजनाएं दिनांक 31/03/2023 तक के लिए निरंतर मान्य की जायेंगी। इसके पश्चात् की अवधि के लिये योजनाओं/परियोजनाओं की निरन्तरता हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। 

2. नवीन योजनाओं/पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र कंमाक-1 की कंडिका-4 एवं 5 अनुसार कार्यवाही की जाये।

 

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