आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्यों हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्ति के संदर्भ में नीति-निर्देश
No: F11-1 12023/नियम/चार Dated: Mar, 31 2023
आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्यों हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्ति के संदर्भ में नीति-निर्देश
राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों में नियमित कार्मिकों की उपलब्धता में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी की सेवायें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नीति - निर्देश जारी किये जाते हैं :-
(1) सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति आवश्यक है, उनका प्रथमतः संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा चिन्हांकन किया जाये |
(2) आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से चिन्हांकित पदों के विरूद्ध मानव संसाधन सेवायें तब तक ही प्राप्त की जाये, जब तक सेवाभर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार योग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं होते हैं ।
(3) आउटसोर्स एजेन्सी का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि जिला स्तरीय अधिकारी से अन्यून स्तर का हो, द्वारा भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) के अनुसार किया जाये ।
(4) विभाग द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की सेवायें, विभिन्न बजटीय योजना जहाँ योजना अंतर्गत ऐसा व्यय अनुमत्य हो, के अंतर्गत नियत उद्देश्य शीर्ष - 31 ( व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां) में बजट की उपलब्धता के अध्याधीन ही प्राप्त की जायें। बजट की प्रत्याशा में आउटसोर्स एजेन्सी से सेवायें प्राप्त नहीं की जायें।
(5) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति नियमित पदों से होने पर आउटसोर्स की सेवायें तत्काल समाप्त की जाये ।