कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश - लॉक डाउन अवधि में वृद्धि बाबत् (आदेश-7)
No: 164/2020/ सी-2 Dated: May, 18 2020
सर्वोच्च प्राथमिकता
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,
भोपाल-462004
क्रमांक 164/2020/ सी-2 | भोपाल, दिनांक 18.05.2020 |
प्रति,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश।
विषय :- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश - लॉक डाउन अवधि में वृद्धि बाबत् (आदेश-7)
कृपया इस कार्यालय के पत्र कमांक 141/2020/सी-2 दिनांक 02 मई, 2020 का अवलोकन हो। जिसके साथ लॉक डाउन की अवधि विस्तारण के आदेश एवं उसके साथ संलग्न रिवाइज्ड गाइड लाइन्स की प्रति पालनार्थ प्रेषित की गई थी।
2. भारत शासन गृह मंत्रालय ने 17 मई, 2020 के आदेश द्वारा लॉक डाउन की अवधि को 31 मई, 2020 तक के लिए बढ़ाया है। इस संबंध में जारी आदेश एवं गाईड-लाईन्स इस पत्र के साथ संलग्न है। इन निर्देशों का पालन कृपया सुनिश्चित करें।
3. भारत शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन्स में रेड जोन्स का उल्लेख है। रेड जोन की अधिसूचना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा पृथक से जारी की जा रही है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जावेगा। अभी इंदौर तथा उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में आयेगा, साथ ही भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र तथा मंदसौर, नीमच धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे।
4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.05.2020 के आदेश के साथ संलग्न गाइड लाईन्स में प्रतिबंधित, प्रतिबंध के साथ अनुमति प्राप्त गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। इस आदेश का पालन किया जाये।
5. पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा परन्तु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गये बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मजदूरों को ले आने ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा।
6. रेड जोन में सम्मिलित जिलों के यथा इंदौर, उज्जैन के शहरी क्षेत्रों में बाजार/ बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, परन्तु स्टैण्ड एलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कंडिका-3 में उल्लेखित नगरनिगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेगी।
7. रेड जोन में स्थित निजी तथा शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी।
8. रेड जोन में सब्जी मंडियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बांट कर किया जावे।
9. उक्त प्रतिबंधों के अध्यधीन उद्योगों को प्रारभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने का प्रयास किया जाए।
कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
(एस एन मिश्रा)
प्रमुख सचिव
गृह विभाग