कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश - 15/06/2020
No: 198/2020/ सी-2 Dated: Jun, 15 2020
सर्वोच्च प्राथमिकता
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल -462004
क्रमांक 198/2020/ सी-2 | भोपाल,दिनांक 15.06.2020 |
प्रति,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश।
विषयः- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
संदर्भ:-गृह विभाग का पत्र क्रमांक 189/ 2020/सी-2 दिनांक 31.05.2020 एवं पत्र क्रमांक 195/2020/सी-2 दिनांक 07.06.2020
कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। इस संबंध में निम्नानुसार आगामी निर्देश जारी किए जाते हैं :
(i) अन्तर्राज्जीय बसों का संचालन 30 जून, 2020 तक बंद रहेगा।
(ii) राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून 2020 तक यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जायेगा।
(iii) भोपाल नगरनिगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में 5 दिन तथा इंदौर एवं उज्जैन नगरनिगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप खुलेंगी। इन नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
(iv) स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थायें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
(v) इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन नगरनिगम क्षेत्र में शासकीय संभागीय एवं जिला कार्यालय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी।
(vi) अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियाँ रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।
कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
(एस. एन. मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग