No: F 11-09/2020/1-9 Dated: May, 30 2021

मंत्रालय, अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों एवं प्रदेश में स्थित कार्यालयों में (कोविड-19 की रोकथाम हेतु) चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य करने के संबंध में। 

संदर्भ-1- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-09/2020/1/9 भोपाल, दिनांक 20.04.2021, एवं गृह विभाग का पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो/ सी-2 दिनांक 29 मई, 20211 

उपरोक्त विषयक संदर्भित निर्देशों का कृपया अवलोकन करें। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु कार्यालयीन कार्य करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जो दिनांक 01 जून, 2021 से प्रभावशील होंगे। 

1- अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय एवं पंजीयन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे। 

2/ उक्त दिशा निर्देश दिनांक 15.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कृपया कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।। 

 

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