No: एफ-10-2/2021/1-15/क0क0 Dated: Jul, 26 2021

मध्‍यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्‍थानांतरण से छूट देने के संबंध में

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9, दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2020-21 जारी की गई है । उक्त स्थानान्तरण नीति की कण्डिका 33 निम्नानुसार है : 

"राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्तकर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/ विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा - अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरान्त स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् चार वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त हेगी यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी चार वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा । संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के सबंध में सक्षम प्राधिकारी की संपुष्टि का आधार मुख्य होगा । इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित सबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहां वे कार्यरत् हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रेल, की स्थिति में सौंप दी गईं हों उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानान्तरण का लाभ दिया जाना चाहिए 

मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के पदाधिकारियों का निर्वाचन/मनोनयन नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश की एकजाई रूप से अद्यतन जानकारी निश्चित समयावधि दिनांक 30 जुलाई, 2021 के पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। यह सूची निश्चित समयावधि में ही स्वीकार की जाएगी। इसके बाद प्राप्त सूची पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

 

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