म.प्र. वित्त सेवा संवर्ग के राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा मे पदस्थ अधिकारियों एवं भविष्य में राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थ होने वाले अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त
No: 775/2380/2019/इ/चार Dated: May, 27 2020
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
//आदेश//
भोपाल दिनांक 27/05/2020
म.प्र. वित्त सेवा संवर्ग के राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थ अधिकारियों एवं भविष्य में राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थ होने वाले अधिकारियों हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए जाते हैं:
1. अर्हता: वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान या इससे उच्च वेतनमान में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा हेतु अर्ह होंगे। अपवादस्वरूप कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारी भी अर्ह होंगे।
2. अवधि
i. संपूर्ण सेवाकाल में राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा अवधि अधिकतम 07 वर्ष होगी। सामान्यत: एक बार में 03 वर्ष की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में सौंपी जाएंगी, जिसे 02 वर्ष तक गुण-दोष के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।
ii. एक से अधिक अंतराल में यह अवधिं अधिकतम 07 वर्ष होगी।
iii. शासकीय सेवक को उसके अनुरोध पर 07 वर्ष से अधिक अवधि तक राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थ किए जाने की स्थिति में इसकी अधिकतम सीमा 11 वर्ष निर्धारित की जाती है। 07 वर्ष के उपरांत की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा अवधि को प्रवर श्रेणी/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी/अधिसमय वेतनमान के लिए भर्ती नियमों में उल्लेखित पात्रता अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
परन्तु जो अधिकारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के 07 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर चुके हैं एवं उनके द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है तब उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पात्रता अवधि मान्य होगी।
3. म.प्र.शासन के प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा से संबंधित अन्य प्रचलित नियम उक्त प्रावधानों सहित लागू होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग