बिहार भविष्य निधि/अंशदायी भविष्यनिधि के अभिदाताओं के खातों में संचित राशि पर केंद्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही के लिये व्याज दर 7.1% के निर्धारण के सम्बंध में
No: 2 Dated: May, 08 2020
बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प
विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलब एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-116वि०, दिनांक 12.02.2020 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.9% (सात दशमलब नौ प्रतिशत) लागू किया गया है ।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्पएफ संख्या-5(2)-बी.(पी.डी)/2020, दिनांक 07 अप्रैल,2020 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.04.2020 से 30.06. 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है।
3. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।
4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष,बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।
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