No: 1713/एफ-2013-04-00121/वित्त/ब-4 Dated: Jan, 30 2020

वित्त निर्देश 02/2020 

छत्तीसगढ़ शासन 

वित्त विभाग 

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, 

रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक1713/एफ-2013-04-00121/वित्त/ब-4 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/01/2020

 

प्रति, 

शासन के समस्त विभाग, 

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, 

समस्त विभागाध्यक्ष, 

समस्त संभागीय आयुक्त, 

समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ 

 

विषयः-परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर का वर्ष 2019-20 के लिये पुनरीक्षण। 

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भारत सरकार वित्त मंत्रालय के आदेश क्रमांक 7(2)/ई.व्ही./2016 दिनांक 11.12.2019 द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 की बचत निधि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण किया गया है । अत: राज्य शासन तदनुसार समूह बीमा योजना, 1985 की बचत निधि में जमा राशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर निम्नानुसार ब्याज निर्धारण करता है । यह दरें 01.04.2019 से प्रभावशील रहेंगी।

 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से 

तथा आदेशानुसार 

(शारदा वर्मा) 

संयुक्त सचिव 

छत्तीसगढ़ शासन, 

वित्त विभाग

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