परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर का वर्ष 2019-20 के लिये पुनरीक्षण
No: 1713/एफ-2013-04-00121/वित्त/ब-4 Dated: Jan, 30 2020
वित्त निर्देश 02/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़
क्रमांक1713/एफ-2013-04-00121/वित्त/ब-4 | नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/01/2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़
विषयः-परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर का वर्ष 2019-20 के लिये पुनरीक्षण।
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भारत सरकार वित्त मंत्रालय के आदेश क्रमांक 7(2)/ई.व्ही./2016 दिनांक 11.12.2019 द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 की बचत निधि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण किया गया है । अत: राज्य शासन तदनुसार समूह बीमा योजना, 1985 की बचत निधि में जमा राशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर निम्नानुसार ब्याज निर्धारण करता है । यह दरें 01.04.2019 से प्रभावशील रहेंगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग