No: एफ.7(4)वित्त/एसपीएफसी/2015 Dated: Jun, 12 2020

राजस्थान सरकार वित्त 

(जीएण्डटी) विभाग 

क्रमांक एफ.7(4)वित्त/एसपीएफसी/2015   जयपुर, दिनांक 12.06.2020 

परिपत्र 

विषयः-- कोविड़-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत राजकीय निगमों, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के अन्तर्गत बकाया दावों के त्वरित भुगतान के संबंध में। 

 

कोविड-19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण विभिन्न राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा एमएसएमई उद्योगों तथा संवेदकों द्वारा पूर्ण की गयी आपूर्ति, सेवाओं एवं संकर्मों के निष्पादन के फलस्वरूप देय दावों का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाने के कारण उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में संविदा की शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे। 

इसी प्रकार जिन प्रकरणों में कार्य / सप्लाई हेतु कार्यादेश जारी हो चुका है तथा सफल घोषित संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जमा कराते हुये उपापन संस्था के साथ अनुबंध किया जा चुका है, उनमें असफल घोषित संवेदकों द्वारा जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणों में कार्य / सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके है एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, में नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित करावें। 

इसके अतिरिक्त राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा उपयोगिताओं के बकाया दायित्वों यथा विद्युत, जल आदि का शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावे । 

साथ ही राजकीय निगमों, बोर्ड तथा उपक्रमों द्वारा स्वायत्त शासी निकायों के बकाया लीज आदि के शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावें। 

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने पश्चात् सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी तत्संबंधित इकजाई सूचना दिनांक 06.07.2020 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

 

(हेमन्त कुमार गेरा) 

शासन सचिव, 

वित्त (बजट) विभाग

Actual Document

Recent Circular