No: एफ 8-1/2018/नियम/चार Dated: May, 15 2020

मध्यप्रदेश शासन 
वित्त विभाग 
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

प्रति, 

     शासन के समस्त विभाग,

     अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,

     समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष,

     समस्त जिलाध्यक्ष, 
     मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश । 

संदर्भ - पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22-7-2017 
        पत्र क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 01 मई, 2019. 


मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत हए वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि की तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान मई 2020 में किए जाने के निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी

किए गए थे । 

2/ कोविड-19 की आपदा के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मई 2020 में देय तृतीय व अंतिम किश्त के भुगतान को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया

जाता है परन्तु शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/सेवात्याग/मृत्यु की स्थिति में तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान तत्काल किया जाएगा । 
 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से 

तथा आदेशानुसार 

(अजय चौबे) 

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग 
 

 

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