No: 361 Dated: Mar, 18 2025

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -1) अधिनियम, 2025 दिनांक 18/03/2025 के अंतर्गत किये गए प्रावधानों की सूचना

द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 1) अधिनियम, 2025 दिनांक 18/03/2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अनुपूरक अनुमान की विस्तृत जानकारी वित्त विभाग की अधिकृत बेवसाईट www.finance.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2. विचारोपरांत एतद् द्वारा उक्त विनियोग अधिनियम में प्रावधानित राशि (अनुलग्नक -1) में से पूंजीगत मदों की राशि में से मद क्रमांक (41) योजना क्रमांक 1658 - उपार्जन संस्थाओं को ऋण को छोड़कर शेष राशि विमुक्त की जाती है एवं व्यय हेतु त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता भी प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम में राजस्व मदों (अनुलग्नक - II) हेतु प्रावधानित राशि में से प्रतीक प्रावधानों की राशि को विमुक्त किया जाता है। शेष मदों की राशि का आवंटन व व्यय सीमा से शिथिलता प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जाये। इस हेतु एक प्रपत्र संलग्न है।

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