No: एफ 4-4/2021/नियम/चार Dated: Sep, 21 2022

Increase in Dearness Allowance to the employees working on deputation in the State Government Undertakings/Corporations/Mandals and aided institutions in the State Government

राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि - 21/09/2022

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2021/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 ( चतुर्थ वेतनमान ) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पांचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01 मार्च, 2022 ( भुगतान माह अप्रैल, 2022 ) से क्रमश: 1195% एवं 250% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। 

2. राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते में 01 अगस्त, 2022 ( भुगतान माह सितम्बर, 2022 ) से 03% की वृद्धि की गई है । अत: पैरा-1 में वर्णित कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि के दृष्टिगत निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है : -

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