वितीय वर्ष 2022-23 में परिसम्पत्तियो का संधारण योजना (योजना क्रमांक- 9545) अंतगर्त प्रावधानित राशि को विमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
No: 580/आर-740/2022/ब-1/चार Dated: Jun, 14 2022
वितीय वर्ष 2022-23 में परिसम्पत्तियो का संधारण योजना (योजना क्रमांक- 9545) अंतगर्त प्रावधानित राशि को विमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
संदर्भ:-1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 373/आर-63/2022/ब-1/चार, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-1/2022/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 जून 2022
वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र-2 के द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना (योजना क्रमांक-9545) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
2. वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 2(v) के परिशिष्ट-4 में शामिल होने के कारण योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि का आवंटन नहीं किया गया था। विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 2(ii) अनुसार योजना अंतर्गत राशि विमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. योजना क्रमांक -9545 अंतर्गत प्रावधानित बजट के 80 प्रतिशत राशि को विमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा व्यय सीमा संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 4.1 अनुसार लागू होगी।
4. संदर्भित परिपत्र-1 की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।