शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में
No: सी-3-11/2016/1/3 Dated: Jun, 09 2023
शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2019
इस विभाग द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में लेख किया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम प्रसूति में जुडवा संतान पैदा होने के उपरांत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। कंडिका 2 में उक्त निर्देश की प्रभावशीलता जारी होने के दिनांक से लागू किए जाने के कारण कुछ पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हो गए हैं।
2. अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2019 की कंडिका 2 को विलोपित किया जाए।