मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम का पालन करने के संबंध में
No: एफ 1-2/2020/एक(1) Dated: May, 15 2020
अतिमहत्वपूर्ण
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
क्रमांक एफ 1-2/2020/एक(1) |
भोपाल, दिनांक/15 मई,2020 |
प्रति,
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय |
विषय - मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम का पालन करने के संबंध में।
मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियमों में वर्तमान में ऐसे विभाग जिनका प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है के प्रकरण एक से अधिक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस व्यवस्था में सरलीकरण हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:
1. ऐसे समस्त विभाग जिनके भारसाधक मंत्री वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यदि विभाग किसी ऐसे मामले को भारसाधक मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना चाहता है, जिसमें वित्त/विधि एवं विधायी कार्य/सामान्य प्रशासन विभाग अथवा अन्य किसी विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों में प्रथमत: नस्ती पहले इन विभागों को भेजी जावेगी तथा उस पर संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विभाग की ओर से अभिमत देंगे एवं तत्पश्चात उक्त अभिमत के साथ नस्ती माननीय भारसाधक मंत्री एवं मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अनुसार यदि समन्वय में मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाना है तब प्रकरण समन्वय में) के रूप में निर्णयार्थ प्रेषित करेंगे।
2. ऐसे अन्य विभाग जिनमें भारसाधक मंत्री के रूप में मंत्री प्रभार में हैं, के प्रकरणों में भारसाधक मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत प्राप्त होने वाले ऐसे मामलों में, जिनमें वित्त/विधि एवं विधायी कार्य/सामान्य प्रशासन विभाग या अन्य किसी विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो नस्ती पहले इन विभागों को भेजी जावेगी तथा उस पर संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विभाग की ओर से अभिमत देंगे और नस्ती संबंधित विभाग को अभिमत के साथ लौटा दी जावेगी। अभिमत प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग द्वारा नस्ती माननीय मुख्यमंत्री जी (मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अनुसार, यदि समन्वय में मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाना है तब प्रकरण समन्वय में) के रूप में निर्णयार्थ प्रेषित की जायेगी।
3. कार्य नियमों के अनुसार कई प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसे मामलों में विधिवत् संक्षेपिका बना कर पहले भारसाधक मंत्री से अनुमोदन लेना होगा (अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भारसाधक मंत्री हैं तो संक्षेपिका उनके समक्ष प्रस्तुत की जावेगी) तथा तदोपरांत सभी विभागों का अभिमत प्राप्तकर, यदि अभिमत देने वाले विभागों के प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो अभिमत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर से दिया जाकर, इसका शब्दश: उल्लेख संक्षेपिका में किया जाकर, नस्ती समन्वय में मंत्रि-परिषद् अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जावेगी ।
(विनोद कुमार )
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
क्रमांक एफ 1-2/2020/एक(1) |
भोपाल, दिनांक/15 मई,2020 |
प्रतिलिपि
1. सचिव,माननीय राज्यपाल, राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल |
5. आयुक्त, जनसंपर्क, बाणगंगा, भोपाल |
6. सहायक संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल |
7. अवर सचिव(स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेत्, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित |
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग