कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
No: 189/2020 Dated: May, 31 2020
सर्वोच्च प्राथमिकता
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल -462004
क्रमांक 189/2020/ सी-2 | भोपाल, दिनांक 31.05.2020 |
प्रति,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश।
विषयः-कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
कृपया विभाग के पत्र क्रमांक 164/2020/सी-2 भोपाल दिनांक 18.05.2020 का अवलोकन हो जिसके साथ लाकडाउन की अवधि विस्तारण के आदेश एवं उसके साथ संलग्न गाईडलाइन्स की प्रति पालनार्थ प्रेषित की गयी थी।
2. भारत शासन गृह मंत्रालय ने 30 मई 2020 के आदेश द्वारा कंटेनमेंट जोन में लाकडाउन की अवधि को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया है एवं पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में जारी आदेश एवं गाईडलाइन्स इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत शासन के आदेश में राज्यों को उनके यहाँ जमीनी स्थितियों का आंकलन कर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिंहित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन के निर्देश दिये गये हैं।
4. राज्य शासन द्वारा 15 जून 2020 तक के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:
(i) राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नही होगी।
(ii)अन्तर्राज्जीय बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा।
(iii) राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन 7 जून 2020 तक बंद रहेगा। परन्तु फैक्ट्री संचालन तथा निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए लगी बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। शेष सात संभागों में यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जायेगा।
(iv) इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर नगर निगम एवं नीमच नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में बाजार एवं बाजार परिसर में स्थित 25 प्रतिशत दुकानें, भोपाल नगर निगम की सीमा क्षेत्र में 33 प्रतिशत दुकानें तथा देवास, खण्डवा नगर निगम एवं धार नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खुलेंगी। परन्तु स्टैण्ड एलोन दुकाने, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ले की दुकानें रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों/बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकाने इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इन नगरनिगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकाने सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
(v) स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थायें बंद रहेंगी। किन्तु 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत सम्पन्न होंगी।
(vi) इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन नगरनिगम क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी।
(vii) अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियाँ रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।
कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
(एस एन. मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग